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आईआरसीटीसी घोटाला केस में लालू परिवार को बड़ा झटका,कोर्ट ने तय किए आरोप

आईआरसीटीसी घोटाला केस में लालू परिवार को बड़ा झटका,कोर्ट ने तय किए आरोप

आईआरसीटीसी घोटाला: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत १४ आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं. स्पेशल जज विशाल गोगने ने सभी की मौजूदगी में यह फैसला सुनाया. लालू पर IPC 420, 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगी हैं. कोर्ट ने इसे भ्रष्टाचार का मामला माना और लालू परिवार को टेंडर से फायदा होने की बात कही है.

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उनके परिवार पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC मामले में आरोप तय कर दिए हैं. स्पेशल जज विशाल गोगने सभी की मौजूदगी में IRCTC मामले में आरोप तय किए हैं. कोर्ट ने कहा कि लालू यादव का सभी टेंडरों में दखल भी रहता था. इसको लेकर कई सबूत भी पेश किए गए हैं. हालांकि लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है.

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल CBI जज विशाल गोगने ने IRCTC घोटाले मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं. कोर्ट ने लालू पर IPC 420, IPC 120B प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13 (1)(d) के तहत आरोप तय किए हैं.राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120 बी और 420 IPC के तहत ट्रायल चलेगा, जबकि लालू प्रसाद यादव के रेलवे मंत्री के पद पर रहने के चलते प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धाराओं में भी मामला चलाया जाएगा.

लालू ने आरोपों को बताया गलत
कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को खडे होने के लिए कहा और उनपर लगे आरोप बताए. हालांकि, राबड़ी और तेजस्वी पर प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं लगेगा. कोर्ट ने सभी पर जालसाजी का आरोप भी तय किया है. कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव से पूछा कि क्या वो आरोप स्वीकार करते हैं? लालू यादव ने कोर्ट में उनपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है.

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा?
कोर्ट ने कहा कि ये भ्रष्टाचार का मामला है, वो आरोपियों की दलील से सहमत नहीं है. सुनवाई के दौरान CBI ने सबूतों की एक पूरी श्रृंखला पेश की है. कोर्ट ने माना लालू प्रसाद यादव की जानकारी में इस घोटाले की साज़िश रची गई. आरोपी मामले में व्यापक साज़िश में शामिल थे. इससे लालू परिवार को फायदा हुआ है. राबड़ी और तेजस्वी यादव को बेहद कम कीमत में जमीन मिली है. मामले में आरोपियों में IRCTC के पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर वीके अस्थाना, आर के गोयल, सुजाता होटल्स के निदेशक विजय कोचर और विनय कोचर भी शामिल है. मामले की सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनके खिलाफ CBI के पास पर्याप्त सबूत नही है और उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. CBI ने 28 फरवरी को अदालत में कहा था कि उसके पास अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं.

मामले में CBI का पक्ष क्या है
CBI का कहना है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान (2004-2009 के बीच) बिहार के लोगो को मुंबई, जबलपुर, कलकत्ता, जयपुर, हाजीपुर में ग्रुप D पोस्ट के लिए नौकरी दी गई इसके बदले में लोगो ने लालू प्रसाद के परिजनों या उनके स्वामित्व वाली कंपनी के नाम अपनी जमीन दी थी.

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