सड़क परिवहन मंत्रालय ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब अगर आपने एक साल में पांच बार या इससे ज्यादा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है।
देशभर में ट्रैफिक नियमों का पालन ना करने वालों पर अब बड़ा ऐक्शन हो सकता है। परिवहन मंत्रालय लगातार ट्रैफिक नियमों को सख्त कर रहा है और इसी कड़ी में अब एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब अगर साल में 5 बार से ज्यादा बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड हो जाएगा। मोटर व्हीक्ल ऐक्ट नियम में एक संशोधन के जरिए इस नए नियम को जोड़ा गया है।
इस संसोधन के अुसार, एक साल में मोटव व्हीक्ल नियमों के 5 या उससे ज्यादा नियमों को तोड़ा गया तो उस ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस अमान्य कर दिया जाएगा। हालांकि, लाइसेंसिंग अथॉरिटी ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने से पहले ड्राइवर को सुनवाई का मौका देगी। सड़क परिवहन मंत्रालय का मानना है कि जिन लोगों को नियमों को तोड़ने की आदत पड़ गई है उन ड्राइवरों को इसके जरिए रोका जा सकता है।
कितने समय के लिए लगेगा बैन?
मोटर व्हीकल नियमों में किए गए नए संशोधन के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति एक साल के अंदर 5 या उससे ज्यादा बार ट्रैफिर नियम तोड़ता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। अगर आप बार-बार ओवरस्पीड, रेड लाइट जंप, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट गाड़ी चलाने की गलती करते हैं तो आपका लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है।
सुनवाई का मिलेगा मौका
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, नए मोटर वाहन नियमों के अनुसार, अब आरटीओ और जिला परिवहन कार्यालय को यह शक्ति दी गई है कि वे बार-बार नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों का लाइसेंस सस्पेंड करने की प्रोसेस शुरू कर सकें। लाइसेंस तुरंत सस्पेंड नहीं होगा। नोटिस भजने के बाद ड्राइवर को सफाई देने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए ड्राइवर को जरूरी समय भी दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान अगर संबंधित अधिकारी आपके तर्कों से प्रभावित होते हैं और सहमत हो जाते हैं तो आपको एक मौका दिया जा सकता है यानी आपका लाइसेंस सस्पेंड नहीं किया जाएगा। हालांकि, अगर अधिकारी आपसे सहमत नहीं होते तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
क्या बोले एक्सपर्ट्स?
सरकार के इस नए फैसले पर एक्सपर्ट्स की मिली जुली राय आ रही है। कुल एक्सपर्ट्स ने इसे सही फैसला माना तो कुछ ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अनिल छिकारा ने इन नियमों को सही दिशा में लिया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि अब तक नियम 21 के तहत चालान विटनेस के साथ होता था और लगातार उल्लंघन पर सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जाता था लेकिन अब ई-चालान के आधार पर सीधे ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
1 जनवरी से लागू नियम
सरकार की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, यह नियम 1 जनवरी से लागू होगा। राहत की बात यह है कि एक जनवरी से पहले कटे चालान या उल्लंघन को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। 1 साल पूरा होने के बाद आपने जो ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया था उसे खत्म माना जाएगा। इसका मतलब है कि हालिया व्यवहार के आधार पर ही कार्रवाई होगी। अधिकारियों का कहना है कि इन नए नियमों से ट्रैफिक नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी।


