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देश में तीन साल में गायब हुईं 13 लाख लड़कियां-महिलाएं, MP में सबसे अधिक: सरकारी डेटा

देश में तीन साल में गायब हुईं 13 लाख लड़कियां-महिलाएं, MP में सबसे अधिक: सरकारी डेटा

देश में लड़कियों और महिलाओं के गायब होने के लेकर हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं. देश में लड़कियों और महिलाओं के गायब होने का सिलसिला थम नहीं रहा है. देश के अलग-अलग राज्यों में हर साल हजारों की संख्या में लड़कियां और महिलाएं लापता हो रही हैं. ये कहां जा रही है, क्या कर रही है, इनके साथ क्या हो रहा है यह किसी को नहीं पता है. पिछले हफ्ते संसद में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इन्हीं से जुड़े कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं, जो यह बताते हैं कि 2019 से 2021 के बीच तीन साल में पूरे देश में 13.13 लाख से अधिक लड़की और महिलाएं गायब हुई हैं.

देश में 2019 से 2021 के बीच तीन साल की अवधि में 13.13 लाख लड़कियां और महिलाएं लापता हुई हैं, जिनमें से सबसे अधिक मध्य प्रदेश की हैं. लापता महिलाओं की संख्या के लिहाज से पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है. सरकार की ओर से संसद में दी गई जानकारी के अनुसार लापता होने वालों में 10,61,648 लड़कियों और महिलाओं की उम्र 18 साल से अधिक थी जबकि 2,51,430 की उम्र 18 साल से कम रही है.

इन आंकड़ों का संकलन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने किया है. संसद द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश से 2019 से 2021 के बीच 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां लापता हुई थीं. इसी अवधि में पश्चिम बंगाल से 1,56,905 महिलाएं और 36,606 लड़कियां लापता हुईं. आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र से 2019 से 2021 के बीच, 1,78,400 महिलाएं और 13,033 लड़कियां लापता हुई हैं.

ओडिशा में उक्त तीन साल की अवधि में 70,222 महिलाएं और 16,649 लड़कियां गायब हुई हैं जबकि छत्तीसगढ़ में इसी अवधि के दौरान 49,116 महिलाएं और 10,187 लड़कियां लापता हुईं. संसद के पटल पर पेश आंकड़ों के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली शीर्ष पर रही जहां से सबसे अधिक महिलाएं और लड़कियां लापता हुईं. राष्ट्रीय राजधानी से 61,054 महिलाएं और 22,919 लड़कियां 2019 से 2021 के बीच लापता हुई हैं. जम्मू-कश्मीर में इस अवधि के दौरान 8,617 महिलाएं और 1,148 लड़कियां गायब हुई हैं.

सरकार ने संसद को सूचित किया कि उसने पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं जिनमें यौन अपराधों को रोकने के लिए आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम- 2013 को लागू करना शामिल है. सरकार ने बताया कि आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम- 2013 को लागू किया गया जिसमें 12 साल से कम उम्र की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को मौत की सजा देने समेत अन्य कड़े प्रावधान हैं.

सरकार ने संसद में बताया है कि देशभर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई पहल की गई है. जिसमें यौन अपराधों को रोकने के लिए पहले के कानूनों में संशोधन कर उन्हें और कठोर बनाया गया है. इसके साथ-साथ 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप की घटना में दोषी को मृत्यूदंड समेत और कई कठोर दंडात्मक प्रावधान भी तय किए गए हैं.

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