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रामपुर जेल में बंद आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत, 8 साल पुराने मुकदमे में किया बरी

रामपुर जेल में बंद आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत, 8 साल पुराने मुकदमे में किया बरी

दो पैन कार्ड मामले में बेटे अब्दुल्लाह के साथ रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने आजम खान को सेना के जवानों पर की गई 8 साल पहले एक टिप्पणी मामले में दोषमुक्त कर दिया है.

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से पूर्व सांसद आजम खान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दो पैन कार्ड मामले में बेटे अब्दुल्लाह के साथ रामपुर जेल में बंद आजम खान को 8 साल पुराने मामले में कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सेना के जवानों पर की गई टिप्पणी मामले में उन्हें दोषमुक्त कर दिया. हालांकि, आजम खान अभी जेल में ही रहेंगे.

30 जून 2017 को भारतीय जनता पार्टी विधायक आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था. उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि चुनावी अभियान के दौरान आजम खान ने सेना के जवानों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. इस मामले में 8 सालों तक चली सुनवाई के बाद आज (11 दिसंबर, 2025) कोर्ट ने अंतिम फैसला सुना दिया.

कोर्ट ने आजम खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया. स्पेशल कोर्ट के जज ने माना कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके. साक्ष्यों के अभाव में आजम खान को दोषी नहीं पाया गया और उन्हें पूरी तरह दोषमुक्त कर दिया गया. हालांकि, आजम खान इस समय दो पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद रामपुर जेल में बंद हैं. उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम भी इसी मामले में सजा काट रहे हैं

वहीं, रामपुर स्पेशल कोर्ट में आए इस फैसले का बाद आजम खान के समर्थकों राहत मिली है. बता दें कि आजम खान पर आज के फैसले को देखते हुए कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी. ऐसा बताया जा रहा है कि कोर्ट परिसर में पुलिस बल तैनात था और सभी संबंधित पक्षों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी. आजम खान के पक्ष में फैसला आने के बाद सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है.

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