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31 दिसंबर तक लागू हो जाएगा नया इनकम टैक्‍स कानून,जाने कैसे काम करेगा …….

31 दिसंबर तक लागू हो जाएगा नया इनकम टैक्‍स कानून,जाने कैसे काम करेगा …….

सरकार ने 31 दिसंबर तक इनकम टैक्‍स के नए कानून को नोटिफाई करने की तैयारी कर ली है. फिलहाल इस पर काम जारी है और आंकड़े जुटाकर इसे सिस्‍टम में ट्राई किया जाएगा.

वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल की शुरुआत में जब १ फरवरी को बजट पेश किया था तो सबसे बड़ा ऐलान इनकम टैक्‍स के नियमों में बदलाव को लेकर था. बाद में सरकार ने नया इनकम टैक्‍स बिल पेश किया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसे वापस लेना पड़ा. अब सरकार के सूत्रों ने कहा है कि ३१ दिसंबर तक इनकम टैक्‍स कानून के नए मसौदे को नोटिफाई कर दिया जाएगा. नए एक्‍ट को कानून का रूप देने और इसे आसान बनाने के लिए सरकार सभी बदलावों को एक ही नोटिफिकेशन के जरिये लागू करेगी.

सरकारी सूत्रों का कहना है कि नया इनकम टैक्‍स फ्रेमवर्क करीब ४०० नियमों और १८० उपधाराओं को मिलाकर बनाया गया है. पुराने कानून में ५०० से भी ज्‍यादा नियम शामिल किए गए थे, जिसका मतलब है कि १०० कानून को नए इनकम टैक्‍स बिल में से हटा दिया गया है. इसका मकसद नियमों को आसानी से लागू करना और उसके पालन को भी सरल बनाना है. मामले से जुड़े अधिकारी ने बताया कि हम ३१ दिसंबर तक इनकम टैक्‍स के नियमों को नोटिफाई करने पर तेजी से काम कर रहे हैं. साथ ही बजट की भी तैयारी शुरू करनी है. लिहाजा सिस्‍टम में अभी काम करना बाकी है.

नए नियम की खास बातें
इनकम टैक्‍स प्रावधान के तहत कई बदलाव किए हैं. इसमें बताया गया है कि कैसे टैक्‍स की गणना की जाएगी, रिफंड किस तरह और कितने समय में प्रोसेस किया जाएगा, टैक्‍स छूट का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, इन सभी बातों की जानकारी नए इनकम टैक्‍स कानून में दी गई है. साथ ही इनकम टैक्‍स रिटर्न के फॉर्म की जानकारी देने के साथ टैक्‍सपेयर्स और बिजनेस को कैसे टैक्‍स भरना है इसकी सामान्‍य जानकारी दी गई है. इसमें रिटर्न फाइल करने और क्‍लेम करने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया जाएगा.

नया नियम आने से क्‍या होगा बदलाव
सरकार की ओर से नया नियम लागू होने के बाद टैक्‍स से जुड़ी कई चीजों में बदलाव आएगा. फिलहाल इसे लागू किए जाने के बाद टैक्‍स को फाइल करने से लेकर उसके कैलकुलेशन तक कई चीजों में बदलाव आ सकता है. करीब १०० पुराने कानूनों को भी खत्‍म किया जा रहा है, जिसका असर टैक्‍स की गणना के साथ ही लोगों को मिलने वाली टैक्‍स छूट पर भी लागू किया जा सकता है.

लागू करने से पहले बनेगा प्रोटोटाइप
मामले से जुड़े अधिकारी का कहना है कि नए इनकम टैक्‍स नियमों को अधिसूचित करने के बाद आईटी का इन्‍फ्रा तैयार किया जाएगा, जिसके लिए पिछले वित्‍तवष्र २०२४-२५ की चौथी तिमाही के डाटा का इस्‍तेमाल किया जाएगा. इस परीक्षण के लिए इनकम टैक्‍स फॉर्म को मर्ज किया जा रहा है. इसके बाद प्रोटोटाइप बनाकर इसका परीक्षण किया जाएगा और सिस्‍टम पर इसे रन करने के बाद सफल हुआ तो ही इसे अगले साल से लागू किया जाएगा.

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