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सोनिया गांधी को बड़ी राहत: कोर्ट ने FIR दर्ज करने की याचिका की खारिज, नागरिकता से पहले वोटर बनने का था आरोप

सोनिया गांधी को बड़ी राहत: कोर्ट ने FIR दर्ज करने की याचिका की खारिज, नागरिकता से पहले वोटर बनने का था आरोप

दिल्ली : सोनिया गाँधी पर भारतीय नागरिक बनने से तीन साल पहले मतदाता सूची में नाम शामिल होने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी. यह याचिका विकास त्रिपाठी नामक व्यक्ति ने दायर की थी, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी।

1980 में जुड़ा नाम, जबकि 1983 में बनीं नागरिक

विकास त्रिपाठी की तरफ से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि वह अप्रैल 1983 में भारत की नागरिक बनी थीं। 1980 में मतदाता सूची में उनका नाम शामिल होने का मतलब है कि कुछ जाली दस्तावेज जमा किए गए थे और यह एक संज्ञेय अपराध का मामला है। इसलिए, उन्होंने अदालत से प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश देने का अनुरोध किया। मगर उनकी यह मांग कोर्ट ने ख़ारिज कर दी.

1980 में जुड़ा नाम, जबकि 1983 में बनीं नागरिक

विकास त्रिपाठी की तरफ से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि वह अप्रैल 1983 में भारत की नागरिक बनी थीं। 1980 में मतदाता सूची में उनका नाम शामिल होने का मतलब है कि कुछ जाली दस्तावेज जमा किए गए थे और यह एक संज्ञेय अपराध का मामला है। इसलिए, उन्होंने अदालत से प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश देने का अनुरोध किया। मगर उनकी यह मांग कोर्ट ने ख़ारिज कर दी.

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