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मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार का बड़ा फैसला, OBC को 27% और EWS को 10% आरक्षण

मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार का बड़ा फैसला,  OBC को 27% और EWS को 10% आरक्षण

देश में मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार ने ओबीसी तथा आर्थिक मागास वर्ग के लिए बड़ी राहत दी है. सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए ऑल इंडिया कोटे के तहत अंडरग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल और डेंटल शिक्षा में OBC वर्ग के छात्रों को 27% और कमजोर आय वर्ग (EWS) के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा कर दी.

इस निर्णय से मेडिकल और डेंटल शिक्षा में प्रवेश के लिए OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से आने वाले 5550 छात्र लाभान्वित होंगे. देश में पिछड़े और कमजोर आय वर्ग के उत्थान के लिए उन्हें आरक्षण देने को सरकार प्रतिबद्ध है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, ‘मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से यूजी और पीजी मेडिकल/डेंटल कोर्स (एमबीबीएस/एमडी/एमएस/डिप्लोमा/बीडीएस/एमडीएस) के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है.’

 अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) योजना 1986 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत शुरू की गई थी. शुरू में 2007 तक AIQ योजना में कोई आरक्षण नहीं था. 2007 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने AIQ योजना में SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5% आरक्षण की शुरुआत की.देशभर के ओबीसी छात्र अब किसी भी राज्य में सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए एआईक्यू योजना में इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे. केंद्रीय योजना होने के कारण इस आरक्षण के लिए ओबीसी की केंद्रीय सूची का उपयोग किया जाएगा. इस आरक्षण से एमबीबीएस में लगभग 1500 ओबीसी और स्नातकोत्तर में 2500 छात्र लाभान्वित होंगे.

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